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Saturday, May 19, 2012

भोपाल के दर्द को १९८९ में बेच लिया था दिल्ली दरबार के कारिंदों ने




शेष नारायण सिंह 

भारत के इतिहास  में अस्सी के दशक को एक ऐसे कालखंड के रूप में याद किया जाएगा जिसमें आजादी की लड़ाई के मुख्य मूल्यों और मान्यताओं को  तिलांजलि देने का काम शुरू हो गया था. धर्मनिरपेक्ष राजनीति और सामाजिक बराबरी का लक्ष्य हासिल करना  स्वतंत्रता संगाम का स्थायी भाव था .१९२० से १९४७ तक चली आज़ादी की लड़ाई में हर मोड़ पर इस बुनियादी समझदारी को देखा  सकता था. इस दौर में देश के आम आदमी को विदेशी सत्ता के खिलाफ उठ खड़े होने की प्रेरणा महात्मा गाँधी ने दी थी. भारत का आम आदमी महात्मा गांधी के साथ था .इस आन्दोलन की राजनीति के वाहक के रूप में कांग्रेस पार्टी ने इस देश की जनता को नेतृत्व दिया था. आज़ादी के बाद महात्मा गाँधी तो चले गए थे लेकिन जवाहर लाल नेहरू ने पूंजी के सामाजिक  नियंत्रण और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की राजनीति के ज़रिये धर्म निरपेक्षता और सामाजिक समरसता के सिद्धांत को जारी रखने का काम किया था. 
आज़ादी के बाद इस देश में ऐसी बहुत सारी राजनीतिक जमातें खडी हो गयी थीं जिनके नेता आजादी की लड़ाई के दौर में अंग्रेजों के साथ थे.  जवाहर लाल नेहरू के जाने के बाद कुछ चापलूस टाइप कांग्रेसियों ने उनकी बेटी को प्रधानमंत्री बनवा दिया और उसी के बाद देश की  राजनीति में सांप्रदायिक ताक़तों को इज्ज़त मिलनी शुरू हो गयी . १९७५ में जब इंदिरा गांधी ने अपने छोटे  बेटे को सरकार और कांग्रेस की सत्ता सौंपने की कोशिश शुरू की तब तक अपने देश की  राजनीति में राजनीतिक शुचिता को अलविदा कह दिया गया था . इंदिरा गाँधी ने साफ्ट हिन्दुत्व की राजनीति को बढ़ावा देने का  फैसला किया . उनके इस प्रोजेक्ट  का ही नतीजा था कि पंजाब में सिखों को अलग थलग करने की कोशिश  हुई.  उसी दौर में राजनीति में कमीशनखोरी को डंके की चोट पर प्रवेश दे दिया गया . इंदिरा जी के परिवार के ही एक  सदस्य को रायबरेली की उस सीट से सांसद  चुना गया जिसे उन्होंने खुद खाली किया था . इन महानुभाव ने पहले उनके बड़े छोटे  और उसकी अकाल मृत्यु के बाद इंदिरा जी के बड़े  बेटे के ज़रिये  राजनीतिक फैसलों को व्यापार से  जोड़  दिया. हर राजनीतिक फैसले से कमीशन को जोड़ दिया गया. इसी दौर में कुछ निहायत ही गैरराजनीतिक टाइप लोग दिल्ली दरबार के फैसले  लेने लगे.,इसी दौर में ६५ करोड़ की दलाली वाला बोफर्स हुआ  जो कि बाद के सत्ताधीशों के लिए घूसखोरी का व्याकरण बना . इसी दौर में अपने ही देश में दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक  हादसा हुआ .अमरीकी कंपनी यूनियन  कार्बाइड की भोपाल यूनिट में ज़हरीली गैस लीक हुई जिसके कारण भोपाल शहर में हज़ारों  लोग मारे गए और लाखों लोग उसके शिकार हुए . भोपाल गैस काण्ड के बाद अपने  देश में अमरीका की तर्ज़ पर एन जी ओ वालों ने काम करना शुरू  किया  और उन्हीं एन जी ओ वालों के  कारण भोपाल  के पीड़ितों को न्याय नहीं मिल  सका.
भोपाल के पीड़ितों  की मदद करने  के नाम पर लोगों ने अपने कैरियर बनाए , भोपाल की पीड़ितों  के संघर्ष में भाग लेने के लिए विदेशों से सीधे या परोक्ष रूप से धन की वसूली की,,भोपाल के गैस पीड़ितों की बीमारियों तकलीफों ,उनके अनुभवों , उनकी उम्मीदों ,उनकी निराशाओं  तक को अंतरराष्ट्रीय मंचों और सेमिनारों में बाकायदा  ठेला लगाकर बेचा गया .सरकारी अफसरों ,राजनेताओं ,वकीलों , एन जी ओ  वाले लोगों यहाँ तक  कि अदालतों ने भी भोपाल के लोगों की  मुसीबतों की कीमत पर मालपुआ  उड़ाया . १९८९ में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ४७ करोड़ डालर वाला सेटिलमेंट आया था. कुछ बहुत ही ईमानदार लोगों ने उस फैसले को चुनौती दी थी. लेकिन उनको पता भी नहीं चला और दिल्ली में आपरेट करने वाले कुछ अंतरराष्ट्रीय धंधेबाजों  ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ चल रहे संघर्ष को को-आप्ट कर लिया.  १९८९ में आये इस फैसले और उसके खिलाफ दिल्ली में चल रहे  संघर्ष में शामिल कुछ ईमानदार और कुछ बेईमान लोगों के काम के इर्द गिर्द लिखी गयी एक किताब बाज़ार में आई है . नामी पत्रकार अंजली देशपांडे ने बहुत ही कुशलता से  उस दौर में दिल्ली में सक्रिय कुछ युवतियों की ज़िंदगी के हवाले से उस वक़्त के राजनीतिक  के सन्दर्भ का इस्तेमाल करते हुए एक कहानी बयान की है . मूल रूप से भोपाल की त्रासदी के  बारे में लिखी गयी यह किताब उपन्यास है लेकिन इसे मैं उपन्यास नहीं कहूँगा . जिन लोगों ने उस दौर में भोपाल और उसके नागरिकों के दर्द को दिल्ली के सेमिनार सर्किट में देखा सुना है उनको इस किताब में लिखी गयी बातें एक रिपोर्ताज जैसी लगेगीं.  इस किताब के कुछ जुमले ऐसे हैं जो उन लोगों को सार्वकालीन सच्चाई लगेगें जिन्होंने दिल्ली  के दरबारों में भोपाल के गैस पीड़ितों के दर्द का सौदा होते देखा  है.इस किताब की ख़ास बात यह है कि हमारे समय की तेज़ तर्रार पत्रकार अंजली देशपांडे ने सच्चाई को बयान करने के लिए कई पात्रों को निमित्त बनाया है . हालांकि किताब का कथानक भोपाल के गैस पीड़ितों के दर्द को पायेदार चुनौती देने की कोशिश के बारे में है लेकिन साथ साथ  सरकार , न्यायपालिका , राजनेता, मौक़ापरस्त बुद्दिजीवियों और व्यापारियों को आइना दिखा रही औरतों की अपनी ज़िंदगी की दुविधाओं के ज़रिये मेरे जैसे कन्फ्यूज़ लोगों को औरत  की इज्ज़त करने की तमीज  सिखाने का प्रोजेक्ट भी इस किताब में मूल कथानक के समानांतर चलता  रहता है . नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों के पुरुष वर्चस्ववादी समाज में मौजूद उन लोगों को भी औकातबोध कराने का काम भी इस किताब में  बखूबी किया गया है जो औरत की शक्ति को कमतर करके देखते हैं . दिल्ली की भोगवादी संस्कृति में सत्तासीन अफसर की कामवासना का शिकार हो रही औरत भी अपनी पहचान के प्रति सजग रह सकती है और अपने फैसले खुद ले सकती है , यह बात अंजली ने बहुत ही साधारण तरीके से समझा दी है . अक्सर देखा गया है कि औरत के अधिकार की बात करते हुए  वैज्ञानिक समझ वाला पुरुष भी  गार्जियन बनने की कोशिश करने लगता है . इस किताब की औरतों को देख कर लगता है कि उन लोगों की सोच पर भी लगाम लगाने का काम अंजली देशपांडे ने बखूबी किया है .

भोपाल के बाद और पी वी नरसिंह राव के पहले भारतीय राजनीति पूंजीवादी  दर्शन की शरण में जाने के लिए जिस तरह की कशमकश  से गुज़र रही थी उसकी भी दस्तक , इम्पीचमेंट नाम की इस अंग्रेज़ी किताब में सुनी जा सकती है . आज एन जी ओ वाले इतने ताक़तवर हो गए हैं कि वे संसद को  भी चुनौती देने लगे हैं .लेकिन अस्सी के दशक  में वे ऐलानियाँ बाज़ार में आने में डरते थे और परदे के पीछे से काम करते थे .इस कथानक में जो आदमी शुरू से ही भोपाल के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सक्रिय है वह दिल्ली में पाए जाने वाले दलाली संस्कृति का  ख़ास नमूना है . वह कुछ ईमानदार  लोगों को इकठ्ठा करता है , उनको बुनियादी समर्थन देता है लेकिन आखिर में पता लगता है कि बाकी लोग तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन वह न्याय की लड़ाई लड़ाने के धंधा कर रहा  था. आज तो ऐलानियाँ फोर्ड फाउंडेशन  से भारी रक़म लेकर एन जी ओ  वाले  संसद  को चुनौती देने के लिए चारों तरफ ताल ठोंकते नज़र आ जायेगें लेकिन  उन दिनों अमरीकी संस्थाओं से पैसा लेना और उसको स्वीकार करना बिलकुल असंभव था . खासकर अगर उस पैसे का इस्तेमाल  भोपाल जैसी त्रासदी के खिलाफ न्याय लेने के लिए किया जा रहा हो. लेकिन पैसा लिया गया और पवित्र अन्तः करण से लड़ाई लड़ रही औरतों को आखिर में साफ़ लग गया कि आन्दोलन वासत्व में शुरू से  ही सरकारी एजेंटों के हाथ में था और  ईमानदारी से न्याय की लड़ाई लड़ रही लडकियां केवल उसी पूंजीवादी लक्ष्य को हासिल करने के लिए औज़ार  बनायी गयी थीं . उनके कारण ही सुप्रीम  कोर्ट और सरकार की मिलीभगत को दी जा रही चुनौती को विश्वसनीय बनाया जा सका. भोपाल के हादसे से भी बड़ा हादसा दिल्ली के दरबारों में हुआ था जब सत्ता में शामिल सभी लोग मिल कर यूनियन कार्बाइड के कारिंदे बन गए थे . पूरी किताब पढ़ जाने के बाद यह बात बहुत ही साफ़  तरीके से सामने आ जाती है .

स्थापित सत्ता किस तरह  ईमानदार लोगों का शोषण  करती  है उसको भी समझा जा सकता है .दिल्ली में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर सेमिनार में मिल जाते हैं . वे अपने आप को  सम्मानित व्यक्ति कहलवाते हैं . हर तरह के अन्याय के खिलाफ बयान देते है और  बाद में अन्यायी से मिल जाते हैं . १९८९ में सुप्रीम कोर्ट  की निगरानी में हुए सेटिलमेंट के बाद यह लोग भी सक्रिय हो गए थे और उनके खोखलेपन को भी समझने का मौक़ा यह किताब देती है .किसी भी न्याय की लड़ाई में किस तरह से अवसरवादियों की यह प्रजाति घुस लेती है ,उसका भी अंदाज़ १९८९ की इन  घटनाओं से साफ़ लग जाता है . सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश दिल्ली में सक्रिय न्याय की योद्धा औरतों ने जब उन जजों के इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की बात की .तो उसको खारिज  करवाने के लिए स्थापित  सत्ता ने जो  तर्क दिए वह भी पूंजीवादी संस्कृति में मौजूद दलाली के जीनोम को रेखांकित कर देती है  उन तर्कों को काट  पाना आसान नहीं है .किताब के एक चरित्र हैं कानून के शिक्षक ,प्रोफ़ेसर थापर . वे सवाल पूछते हैं कि  किस पर महाभियोग चलेगा उन नेताओं और अफसरों पर जिनको कार्बाइड ने भारी रक़म दी ? क्या आपको मालूम है कितने नेताओं की पत्नियां न्यू यार्क में खरीदारी करने गयी थीं और उनका सारा भुगतान कार्बाइड ने किया था ? क्या आप उन सभी अफसरों पर महाभियोग चलायेगें  जो भोपाल की कार्बाइड फैक्टरी में जांच करने गए थे और लौट कर बताया कि सब कुछ ठीक है  या उन डाक्टरों पर जिन्होंने सिद्धांत बघारा कि भोपाल में गैस से कोई  नहीं मरा था , बल्कि मरने वाले वे लोग हैं जो बीमार थे या वैसे भी मरने वाले थे.  या उन अर्थशास्त्रियों पर  अभियोग चलायेगें   जो  कहते हैं कि कार्बाइड जैसे उद्योगों की हमें बहुत ज़रुरत है क्योंकि उसी से तरक्की होती है . 
भोपाल के   हादसे के बाद उस सहारा पर मौत की छाया पड़ गयी  थी लेकिन जिस तरह से दिल्ली के गिद्धों ने  उस हादसे को अपनी आमदनी का साधन बनाया वह  अंजली देशपांडे की किताब में बहुत ही शानदार तरीके से सामने आया  है .

Wednesday, August 10, 2011

सुप्रीम कोर्ट का फरमान-फर्जी मुठभेड़ के गुनहगार पुलिस वालों को फांसी



शेष नारायण सिंह

सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी मुठभेड़ के मामलों में बहुत ही सख्त रुख अपनाया है . राजस्थान के फर्जी मुठभेड़ के अक्टूबर २००६ के एक मामले की सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में शामिल पुलिस वालों को फांसी दी जानी चाहिए . माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कहा कि अगर साधारण लोग कोई अपराध करते हैं तो उन्हें साधारण सज़ा दी जानी चाहिए लेकिन अगर वे लोग अपराध करते हैं जिन्हें अपराध रोकने की ज़िम्मेदारी दी गयी है तो उसे दुर्लभ से दुर्लभ अपराध मान कर उन्हें उसी हिसाब से सज़ा दी जानी चाहिए .राजस्थान के इस मामले में पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी भी शामिल हैं .दारा सिंह नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने यह कह कर मार डाला था कि वह हिरासत से भाग रहा था . जबकि उस व्यक्ति की पत्नी ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने सोचे समझे षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की थी. बात सुप्रीम कोर्ट तक पंहुच गयी और देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्ती का रुख अपनाया और सी बी आई को आदेश दिया कि मामले की फ़ौरन जांच की जाए. अदालत ने आदेश दिया कि राज्य के अतिरिक्त पुलिस निदेशक ए के जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरशद अली को भी गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाए. अभी सरकारी रिकार्ड में यह दोनों ही अफसर अपने को फरार दिखा रहे हैं .सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद देश में फर्जी इनकाउंटर के मसले पर एक दिलचस्प बहस शुरू हो जायेगी . इन सवालों पर भी गौर करने की ज़रुरत है कि फर्जी मुठभेड़ के मामलों में फौरी इंसाफ़ के चक्कर में कीं निर्दोष न मारे जाएँ. आने वालो दिनों में इस बात पर भी बहस होगी कि न्याय प्रशासन में मौजूद कमजोरियों का लाभ उठा कर असली अपराधी निर्दोष लोगों को फंसाने में कामयाब न हो जाएँ.

इस बात में दो राय नहीं है कि आम आदमी को इंसाफ़ दिलवाने की कोशिश में पुलिस अपने अधिकारों का दरुपयोग करती रहती है.लेकिन फर्जी मुठभेड़ों के कुछ ऐसे मामले भी प्रकाश में आये हैं जो सभ्य समाज के माथे पर कलंक से कम नहीं हैं.इस सिलसिले में एक संगमील मामला मुंबई की एक लडकी इशरत जहां का था जिसे गुजरात पुलिस के बड़े अधिकारी डी जी वंजारा ने तथाकथित आतंकियों के साथ अहमदाबाद में जून २००५ में फर्जी मुठभेड़ में मार डाला था. इशरत जहां के घर वाले पुलिस की इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी लड़की आतंकवादी है . मामला अदालतों में गया और सिविल सोसाइटी के कुछ लोगों ने उनकी मदद की और जब सुप्रीम कोर्ट की नज़र पड़ी तब जाकर असली अपराधियों को पकड़ने की कोशिश शुरू हुई . न्याय के उनके युद्ध के दौरान इशरत जहां की मां , शमीमा कौसर को कुछ राहत मिली जब गुजरात सरकार के न्यायिक अधिकारी, एस पी तमांग की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने साफ़ कह दिया कि इशरत जहां को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया था और उसमें उसी पुलिस अधिकारी, वंजारा का हाथ था जो कि इसी तरह के अन्य मामलों में शामिल पाया गया था. एस पी तमांग की रिपोर्ट ने कोई नयी जांच नहीं की थी, उन्होंने तो बस उपलब्ध सामग्री और पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के आधार पर सच्चाई को सामने ला दिया था. इशरत जहां के मामले में मीडिया के एक वर्ग की गैर जिम्मेदाराना सोच भी सामने आ गयी थी. अपनी बेटी की याद को बेदाग़ बनाने की उसकी मां की मुहिम को फिर भारतीय लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था में विश्वास हो गया. हालांकि एस पी तमांग की रिपोर्ट आने के बाद इशरत जहां की माना शमीमा कौसर ने बहुत कोशिश की . निचली अदालतों से उसे कोई राहत नहीं मिली शमीमा कौसर ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार की और देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आया तब जाकर इशरत जहांइशरत जहां केस के फर्जी मुठभेड़ से सम्बंधित सारे मामले रोक दिए गए...इस स्टे के साथ ही मामले को जल्दी निपटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है . एस पी तमांग की रिपोर्ट में तार्किक तरीके से उसी सामग्री की जांच की गयी थी जिसके आधार पर इशरत जहां के फर्जी मुठभेड़ के मामले को पुलिस अफसरों की बहादुरी के तौर पर पेश किया जा रहा था. तमांग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि जिन अधिकारियों ने इशरत जहां को मार गिराया था उनको उम्मीद थी कि उनके उस कारनामे से मुख्य मंत्री बहुत खुश हो जायेंगें और उन्हें कुछ इनाम -अकराम देंगें . अफसरों की यह सोच ही देश की लोकशाही पर सबसे बड़ा खतरा है . जिस राज में अधिकारी यह सोचने लगे कि किसी बेक़सूर को मार डालने से मुख्य मंत्री खुश होगा , वहां आदिम राज्य की व्यवस्था कायम मानी जायेगी. यह ऐसी हालत है जिस पर सभ्य समाज के हर वर्ग को गौर करना पड़ेगा वरना देश की आज़ादी पर मंडरा रहा खतरा बहुत ही बढ़ जाएगा और एक मुकाम ऐसा भी आ सकता है जब सही और न्यायप्रिय लोग कमज़ोर पड़ जायेंगें . ज़ाहिर है ऐसी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सभी लोकतांत्रिक लोगों को तैयार रहना पड़ेगा. अगर ऐसा न हुआ तो सत्ता का बेजा इस्तेमाल करने वाले हमारी आज़ादी को तानाशाही में बदल देंगें . ऐसा न हो सके इसके लिए जनमत को तो चौकन्ना रहना ही पड़ेगा , लोकतंत्र के चारों स्तंभों , न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया को भी हमेशा सतर्क रहना पडेगा .

राजस्थान के मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडेय काटजू और जस्टिस सी के प्रसाद की बेंच ने ने निचली अदालत के ११ अप्रैल के उस आदेश पर सख्त एतराज़ किया जिसमें नए सिरे से एफ आई आर लिखने का फैसला सुनाया गया था . सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सी बी आई मामले की जांच कर रही थी तो नए एफ आई आर का कोई मतलब नहीं है.जबकि सी बी आई की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही शुरू की गयी थी. लेकिन यह उम्मीद करना भी असंभव है कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले संज्ञान में लेगी. ज़रुरत इस बात की है कि देश का हर नागरिक अन्याय के खिलाफ हमेशा चौकन्ना रहे औअर अगर ज़रुरत पड़े तो आम आदमी लामबंद होकर न्याय के लिए आन्दोलन तक करने के लिए तैयार रहे.

Tuesday, July 26, 2011

ग्रेटर नोयडा एक्सटेंशन में फ़्लैट खरीदने वाले सुप्रीम कोर्ट पर नज़र लगाए बैठे हैं

शेष नारायण सिंह

ग्रेटर नोयडा एक्सटेंशन में बिल्डरों से ज़मीन वापस लेकर कोर्ट ने उस ज़मीन के असली मालिक किसानों को न्याय दिलवाने की कोशिश की है . कोर्ट ने तकनीकी आधार पर फैसला दिया है . माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस इलाके में ज़मीन का अधिग्रहण उद्योगों के लिए किया गया था लेकिन उसे आवासीय इस्तेमाल के लिए दे दिया गया . यह काम गैरकानूनी था क्योंकि जब अथारिटी ने ज़मीन बिल्डरों को अलाट किया , उस वक़्त तक उत्तरप्रदेश सरकार से लैंड यूज़ बदलने की मंजूरी नहीं आई थी . इसका मतलब यह हुआ कि अगर लैंड यूज़ बदलने की मंजूरी आ गयी होती तो शायद कोर्ट ने किसानों की अर्जी को खारिज कर दिया होता . अगर ऐसा हुआ होता तो किसानों के साथ अन्याय हो जाता क्योंकि जो ज़मीन किसानों से ७११ रूपये प्रति वर्ग मीटर के रेट से मुआवजा देकर ली गयी थी. उसे अथारिटी ने ग्यारह हज़ार या उस से भी ज़्यादा रूपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बेचा . यह सही है कि उस ज़मीन के विकास में बहुत खर्च आया. सड़कें और पार्क बनाए गए जिसके लिए सरकार को कोई पैसा नहीं मिला. विकास के और भी काम हुए . ज़ाहिर है कि ज़मीन की कीमत बेचते वक़्त बढ़ जायेगी . लेकिन खरीद और बिक्री की कीमत में इतना बड़ा फ़र्क़ विश्वसनीय नहीं है. आरोप लग रहे हैं कि ज़मीन की वास्तविक कीमत अथारिटी के अलाटमेंट वाले दाम से कहीं ज्यादा है . ज़ाहिर है अन्याय हुआ है , किसानों के साथ भी और सरकारी खजाने के साथ भी . लेकिन सबसे बड़ा अन्याय जिस वर्ग के साथ हुआ है वह पिछले दिनों बिलकुल नज़रंदाज़ होता रहा. और वह वर्ग है फ़्लैट बुक कराने वालों का .इस सारे खेल में सबसे ज्यादा अन्याय उस मध्यवर्गीय भारतीय के साथ हुआ है जिसने बिल्डरों के सब्ज़बाग़ दिखाने के बाद नोयडा एक्सटेंशन में घर पाने का सपना पाल रखा था. उसने पाई पाई जोड़कर बिल्डर को पैसा दिया और अब वह खाली हाथ खड़ा है . जहां तक बिल्डर का सवाल है, उसने जितना खर्च किया है उस से कई गुना ज्यादा मकान खरीदने वालों से वसूल चुका है . बिल्डर से उसने जो एग्रीमेंट किया है उसकी भाषा ऐसी है कि फ़्लैट बुक कराने वाला ज़िन्दगी भर अदालतों के चक्कर काटता रहे, उसे न्याय नहीं मिलेगा. तुर्रा यह कि अब बिल्डर जी पीड़ित बन कर सरकार से फायदा लेने के चक्कर में हैं . उम्मीद की जानी चाहिए कि कोर्ट इस स्थिति पर भी विचार करे और किसान को न्याय देने के साथ साथ उस मध्यवर्गीय भारतीय का भी ध्यान रखे जिसने सरकार और बिल्डर पर भरोसा करके अपनी गाढ़ी कमाई को एक आशियाने का सपना पूरा करने के लिए लगा दिया है . उसके साथ भी न्याय होना चाहिये . ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अलावा यह न्याय कोई और नहीं दिला सकता . अन्याय को ख़त्म करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताक़त है जिसकी कोई सीमा नहीं बनायी जा सकती. २३ जुलाई के दिन आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद १३६ के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास यह पावर है कि वह उस मामले में अपने आप हस्तक्षेप करे जहां साफ़ नज़र आ रहा हो कि अन्याय हुआ है . यह हो सकता है कि किसी ने उस अन्याय को खत्म करने के लिए प्रेयर न की हो लेकिन संविधान की तरफ से सुप्रीम को अपने आप हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है . सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जे एम पांचाल और न्यायमूर्ति एच एल गोखले की बेंच ने आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट को अपील सुनने का जो अधिकार अनुच्छेद १३६ के आधार पर मिला हुआ है , वह अन्य अदालतों के अपील सुनने के अधिकार से अलग है . फैसले में लिखा है कि अगर कहीं घोर अन्याय नज़र आये तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि वह अपने आप मामले को विचार के लिए स्वीकार करे और उस पर न्याय करे. माननीय न्यायमूर्तियों ने कहा कि अगर किसी हाई कोर्ट से कोई अन्याय हो गया है और कोई गैर कानूनी फैसला दे दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ है कि उसे ठीक करे. सब को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में अन्याय के खिलाफ माहौल बनाने में जो योगदान किया है ,वह अद्भुत है .अन्याय चाहे जहां हो, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद उस पर न्याय की नज़र पड़ती है और हर हाल में न्याय होता है.आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक हस्तक्षेप की वजह से भारत सरकार और देश के भाग्य विधाता राजनेता जेलों की हवा खा रहे हैं .अपने देश में कार्यपालिका ने जिस तरह से मनमानी शुरू कर दी थी वह गैरमामूली थी . लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भारत की सरकार को भी अंदाज़ लग गया है कि इस देश में इंसाफ़ का सबसे बड़ा दरबार सरकार से भी ज्यादा ताक़तवर है और वह दरबार दिल्ली के तिलक मार्ग पर लगता है . सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश जिस तरह से संविधान की रक्षा का दायित्व निभा रहे हैं , आने वाली नस्लें उस पर गर्व करेगीं.
आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही कामनवेल्थ खेलों में हुई लूट पर सही जांच हो रही है. केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश की कि उस घोटाले में शामिल छोटे छोटे अफसरों को पकड़ कर उन्हें बलि का बकरा बना दिया जाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में जांच करने का आदेश देकर न्याय को पटरी से उतरने से बचा लिया .नतीजा यह है कि कामनवेल्थ खेलों के सबसे बड़े अधिकारी जेल में हैं . टू जी स्पेक्ट्रम के घोटाले में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करूणानिधि को भरोसा था कि केंद्र के कांग्रेसी नेता उनकी पार्टी और परिवार वालों की घूसखोरी का बुरा नहीं मानेगें . उनकी उम्मीद भी सही थी . प्रधान मंत्री ने बुरा नहीं माना लेकिन अदालत के आदेश के बाद सब कुछ बदल गया और तमिलनाडु के कई नेता जेलों में हैं. कई आई ए एस अफसर भी जेलों में हैं . कांग्रेस के नेताओं की समझ में आ गया है कि मनमानी करना अब आसान नहीं होगा. गुजरात के मुख्य मंत्री ने सपने में नहीं सोचा होगा कि उनके अधिकारियों की मनमानी पर कभी लगाम लगेगी लेकिन उनके बहुत करीबी एक मंत्री जेल में हैं और पुलिस के कई अफसर गिरफ्तार हैं . सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ़ का इकबाल इतना बुलंद है कि अपराधी अधिकारियो और नेताओं का बच पाना बहुत मुश्किल है. जिन लोगों ने संसद में कैश फार वोट का शर्मनाक खेल खेला था वे भी पछता रहे हैं . सब को मालूम है कि कैश फार वोट के असली ज़िम्मेदार कौन लोग हैं लेकिन दिल्ली पुलिस ने पिछले तीन वर्षों में कुछ नहीं किया. अब जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हुआ तो गिरफ्तारी शुरू हो गयी. हालांकि अभी बलि के बकरे ही पकडे जा रहे हैं लेकिन उम्मीद की जानी चाहिये कि असली गुनाहगार भी इंसाफ़ के सामने झुकने के लिए मजबूर किये जा सकेगें. उसी सुप्रीम कोर्ट पर अब उन मध्यवर्गीय भारतीयों की मजबूरी की निगाहें लगी हुई हैं जिन्होंने ग्रेटर नोयडा एक्सटेंशन में घर बनाने का सपना संजोया था . उम्मीद ही नहीं पक्का भरोसा है कि इंसाफ़ होगा और वह इंसाफ़ देश की सबसे बड़ी अदालत ही करेगी.

Friday, July 1, 2011

नरेंद्र मोदी पर सबूत नष्ट करने का मुक़दमा दर्ज किया जाए

शेष नारायण सिंह

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वे सारे रिकार्ड नष्ट करवा दिए जिसकी बिना पर उन्हें सज़ा हो सकती थी. २७ फरवरी से ९ मार्च के पुलिस के वे सारे रिकार्ड जिनसे साबित हो जाता कि उन्होंने पुलिस को हिदायत दी थी कि बीजेपी, विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल के लोगों को क़त्लो गारद करने की खुली छूट दे दो, अब नष्ट कर दिए गए हैं . इस सन्दर्भ में जब पुलिस के आला आधिकारियों से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ तो उन्होंने बता दिया कि पुलिस विभाग में यह नियम है कि पांच साल बाद वे सारे "गैरज़रूरी" कागजात नष्ट कर दिए जाते हैं जिनका किसी भी "मुक़दमे में कोई इस्तेमाल न हो". यह हैरानी की बात है कि पुलिस के आला हाकिमों ने तय कर लिया कि वे सारे कागज़ जिन में ऐसे सबूत हैं जिस से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को सज़ा मिल सकती हो , वे गैर ज़रूरी हैं और उनका किसी भी मुक़दमें में कोई इस्तेमाल नहीं है . जबकि अभे यूं सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है .ज़ाहिर है यह कागज़ नरेंद्र मोदी के प्रयास से ही नष्ट किये गए होंगें . अगर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री न होते तो उनके राज्य के पुलिस अफसरों ने ही उनके खिलाफ सबूत नष्ट करने का मुक़दमा दर्ज कर दिया होता और उन्हें तीन साल की सज़ा बामशक्कत करवा देते . लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहां मोदी का राज है और जो भी मोदी से कानून और संविधान की बात करेगा उसे सज़ा दी जायेगी .ठीक वैसी ही सज़ा जो आजकल आई पी एस अफसर संजीव भट्ट को दी जा रही है .जब उस वक़्त गाँधी नगर में तैनात आला पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया था कि मुख्यमंत्री के आवास में उनकी मौजूदगी में हुई बैठक में नरेंद्र मोदी ने अफसरों को बता दिया था कि मुसलमानों को सबक सिखाना है और मुसलमानों को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की जानी चाहिए . हालांकि उनके इस हलफनामे को उस वक़्त मीटिंग में मौजूद एक बड़े अफसर ने गलत बताया है लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसे हैं कि किसी चाटुकार अफसर की बात को गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है . दर असल मोदी ने उन सभी अफसरों को बहुत कमाई करवाई थी जिन्होंने मुसलमानों को सबक सिखाने के उनके प्रोजेक्ट में मदद की थी. जिन लोगों ने उनकी मनमानी में साथ नहीं दिया था या अपनी सही ड्यूटी करने के चक्कर में नरसंहार के काम में मोदी का हुकुम नहीं माना था उनको दण्डित किया गया था. संजीव भट्ट की श्रेणी में ही एक और अफसर का नाम सुर्ख़ियों में आया था जो २००२ में जामनगर नगर निगम का कमिश्नर था . उसने भी कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट में हाज़िर होकर बयान देने के लिए तैयार है कि मोदी ने किस तरह से हत्याकांड की साज़िश रची और उसे अपनी मर्जी के अंजाम तक पंहुचाया . इस अफसर का भाई भी गुजरात पुलिस में बड़ा अधिकारी है और वह भी अदालत में बयान देना चाहता है .उसका दावा है कि उसके ऊपर नरेंद्र मोदी के कारिंदों और अफसरों ने किस तरह दबाव डाला .इन दोनों भाइयों को राज्य सरकार की ओर से परेशान किया जा रहा है. आई ए एस अफसर भाई को तो किसी मामूली अपराध में बुक करने जेल में डाल दिया गया है . इसके पहले हज़ारों लोग खुलकर मोदी की सच्चाई पब्लिक डोमेन में डाल चुके हैं. लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है . मोदी छुट्टा घूम रहे हैं . इस सारे प्रकरण में दिल्ली के राजनेताओं का रवैया बहुत ही चिंताजनक है . जहां तक बीजेपी का सवाल है ,उसके नेता तो मोदी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं . जैसे ही मोदी की कोई पोल खुलती है , यह लोग दिल्ली में ऐसा माहौल बना देते है कि जैसे मोदी को किसी साज़िश का शिकार बनाया जा रहा है . संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था तो बीजेपी के मोदी गुट के एक बड़े नेता ने बयान दिया था कि जब भी मोदी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई होती है कुछ लोग झूठ को तथ्य बनाकर प्रचार करने लगते हैं . वैसे भी भीजेपी के आला नेता शुरू से ही गुजरात नरसंहार २००२ के हर तथ्य को ढंकते रहे हैं . मोदी की राजनीति के सहारे वे पूरे देश के लोगों बाँट कर भारत में राज करने के सपने देख रहे हैं.जिस पार्टी के मालिक, आर एस एस वालों ने महात्मा गाँधी को नहीं छोड़ा उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है. इन अफसरों ने जो कुछ भी कहा था सब कुछ उन दस्तावेजों में था जिसे अब मोदी की सरकार ने नष्ट कर दिया है . ज़ाहिर है कि इन कागजों के ख़त्म हो जाने के बाद मोदी और उनके कारिंदे ईमानदार और संविधान के प्रति प्रतिबंद्ध अफसरों को झूठा साबित करने की कोशिश करेगें . उम्मीद केवल सुप्रीम कोर्ट से है . केंद्र सरकार और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी तो मोदी के साथ ही खड़े नज़र आते हैं .

Friday, May 13, 2011

सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ़ के बाद मुल्क मज़बूत होगा

शेष नारायण सिंह

बाबरी मस्जिद की ज़मीन के मालिकाना हक के बारे में ३० सितम्बर २०१० के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद संघी बिरादरी के लोग बहुत खुश हुए थे. . उन्हें उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली थी.वे बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के आपराधिक मुक़दमे को भी उसी फैसले में लपेट कर पेश करने की कोशिश कर रहे थे. जब गृहमंत्री ने कहा कि आपराधिक मुक़दमा और अयोध्या की ज़मीन के मालिकाना हक का मुक़दमा अलग अलग विषय हैं तो आर एस एस वाले लाल पीले होने लगे और उसकी राजनीतिक शाखा के लोग गुस्से में आ गए और उल जलूल बयान देने लगे. आर एस एस के संगठनों के लोग हर उस लेखक के लिए गालियाँ बकने लगे जो फैसले पर किसी तरह का सवाल उठा रहा था . आर एस एस वालों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के उन तीनों जजों को भारत रत्न देने की बात करना शुरू कर दिया . लेकिन सच्चाई यह है कि उन तीनों जजों के एक फैसले ने भारत के आम मुसलमान को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया . इस फैसले के बाद इंसाफ़ पसंद लोगों में चारों तरफ निराशा का माहौल था और लगता था कि आम आदमी को कहीं से भी न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. सबसे अजीब बात यह थी कि उस फैसले को कानून की कसौटी पर कसने की कोई कोशिश ही नहीं की जा रही थी . शान्ति की बात को फोकस में रख कर सारी चर्चा की जा रही थी . इस बात पर कहीं चर्चा नहीं की जा रही थी कि आस्था को नापने का कोई वैज्ञानिक तरीका है क्या? या ज्यूरिसप्रूडेंस की बारीकियां अगर आस्था के आधार पर तय की जायेगीं तो हमारे संविधान का क्या होगा? यह सवाल भी उठाये जाने चाहिए थे कि उस फैसले के बाद संविधान के धर्म निरपेक्ष चरित्र का क्या होता . यह फैसला कोई मामूली फैसला नहीं था . यह एक हाई कोर्ट का फैसला था जिसको बाकी अदालतों में नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था . ख़तरा यह था कि उसके बाद निचली अदालतों से इस तरह के फैसले थोक में आने लगते .

संतोष की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के उस फैसले को खारिज कर दिया है और उसे अजीब कहा है . सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उल जलूल फैसले पर कड़ा एतराज़ जताया और ताज्जुब व्यक्त किया . सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान की लाज रख ली वरना हाई कोर्ट का फैसला तो पूरी तरह से मध्यकालीन न्यायपद्धति का उदाहरण था. उसमें कानून कहीं नहीं था, बस आस्था के मुद्दे को केन्द्र में रख कर एक पंचायती फैसला कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट का ९ मई २०११ का फैसला देश में न्याय बहाल करने की दिशा में बहुत दूर तलक जाएगा .इस फैसले में यह सन्देश है कि इंसाफ हमेशा कानून की सही व्याख्या कर के ही किया जा सकता है , आस्था को केंद्र में रख कर नहीं. .बाबरी मस्जिद के मामले से अब लोग ऊब चुके हैं लेकिन यह ठीक बात नहीं है . अगर ऐसा हुआ तो देश को तोड़ने की कोशिश कर रही ताक़तें कुछ भी कहर बरपा कर सकती हैं .अब उम्मीद की जानी चाहिये कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट सारे तथ्यों पर गौर करके एक सही फैसला करेगी . सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर एस एस और उसके मातहत संगठनों में हडकंप है . बीजेपी के प्रवक्ता गण कहने लगे हैं कि मुसलमानों को दरियादिली दिखानी चाहिए और उन्हें सारी ज़मीन राम मंदिर के लिए दे देनी चाहिए . अगर यह मान भी लिया जाए कि मुसलमानों में आम राय बनती है कि सुप्रीम कोर्ट में मुक़दमा जीतने के बाद ज़मीन राममंदिर के लिए दे दी जाए तो वे आर एस एस वालों को तो कभी नहीं देगें . जिस आर एस एस ने बाबरी मस्जिद का विरोध करते हुए पूरे देश के मुसलमानों और ९८ प्रतिशत हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पंहुचाया है . लेकिन अभी इन बातों का वक़्त बिलकुल नहीं है . अभी तो देश की एकता के रास्ते में आर एस एस और ३० सितम्बर के फैसलें ने जो रुकावटें पैदा कीथीं उसे दुरुस्त करने का वक़्त है . खुशी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को फटकार करके पहला क़दम उठा लिया है .

Sunday, October 3, 2010

चली है रस्म जहां के कोई न सर उठा के चले

शेष नारायण सिंह

बाबरी मस्जिद की ज़मीन के मालिकाना हक के फैसले के बाद संघी बिरादरी खुश है . उन्हें उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली है और अब वे बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के आपराधिक मुक़दमे को भी इसी में लपेट कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं. शायद इसीलिए जब गृहमंत्री ने कहा कि आपराधिक मुक़दमा अपनी जगह है और यह फैसला अपनी जगह तो संघ की राजनीतिक शाखा के लोग गुस्से में आ गए और बयान देने लगे. टेलेविज़न की कृपा से पत्रकार बने कुछ लोग अखबारों में लेख लिखने लगे कि देश की जनता ने शान्ति को बनाए रखने की दिशा में जो काम किया है वह बहुत ही अहम है. आर एस एस के संगठनों के लोग हर उस लेखक के लिए गालियाँ बक रहे हैं जो फैसले पर किसी तरह का सवाल उठा रहा है. लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिये कि अगले कुछ दिनों में अयोध्या की विवादित ज़मीन के फैसले में जो सूराख हैं वह सारी दुनिया के सामने आ जायेगें . इस बीच धर्मनिरपेक्ष ताक़तों में भी कमजोरी नज़र आ रही है . आम तौर पर सही सोच वाले बहुत सारे लोग अब अजीब बात करने लगे हैं . वह कह रहें हैं कि कितना संयम बरत रहा है हिंदुस्तान . कोई हिंसा नहीं . आम मुसलमान उन्हें याद आ गया है जो सिर्फ रोज़ी रोटी चाहता है . कह रहे हैं कि वह बहुत खुश है फैसले से . सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के उन तीनों जजों को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं जिन्होंने यह फैसला सुनाया आज भारत के आम मुसलमान को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है और उस से उम्मीद की जा रही है की वह खुश रहे . पिछले दो महीने से इस फैसले के आने की खबर को इतनी हवा दी गयी है की आम मुसलमान डरा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा. ऐसे में सवाल यह उठता है की अगर फैसला कानून के आधार पर हुआ होता और आस्था के आधार पर न हुआ होता ,तो भी क्या इतना ही संयम रहता . सब को मालूम है की संघी बिरादारी बहुत पहले से कहती आ रही थी कि अगर फैसला सुन्नी वक्फ बोर्ड के पक्ष में गया तो वे इस फैसले को नहीं मानेगें. ज़ाहिर है कि फैसला आर एस एस का पसंद का आया है ,इसलिए वे संयम की बात कर रहे हैं . इस तथाकथित संयम के अलम्बरदार यह भी कह रहे हैं की मुसलमान ने संयम दिखा कर बहुत अच्छा किया . इसका अर्थ यह हुआ कि पहले जो भी दंगे होते थे वह मुसलमान की करवाता था. इस फैसले के बाद लगता है कि अब आम आदमी को कहीं से भी न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. सबसे अजीब बात यह है कि इस फैसले को कानून की कसौटी पर कसने की कोई कोशिश ही नहीं की जा रही है . शान्ति की बात को फोकस में रख कर सारी चर्चा की जा रही है . इस बात पर कहीं चर्चा नहीं की जा रही है कि आस्था को नापने का कोई वैज्ञानिक तरीका है क्या? या ज्यूरिसप्रूडेंस की बारीकियां अगर आस्था के आधार पर तय की जायेगीं तो हमारे संविधान का क्या होगा? यह सवाल भी उठाये जाने चाहिए कि कि इस फैसले के बाद संविधान के धर्म निरपेक्ष चरित्र का क्या होगा. यह फैसला कोई मामूली फैसला नहीं है. यह एक हाई कोर्ट का फैसला है ज्सिको कि बाकी अदालतों में नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है . जिसके बाद निचली अदालतों से इस तरह के फैसले थोक में आने लगेगें.
इस बीच खबर है कि दिल्ली के कुछ बुद्धिजीवियों ने इस फैसले से पैदा होने वाले नतीजों के बारे में विचार किया है और तय किया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर यह आदेश लेने की कोशिश करेगें कि क्या आस्था के सवाल पर अदालत को फैसला देने की आज़ादी है . यह भी सवाल पूछा जाएगा कि क्या कानून को दरकिनार करके किसी विवाद पर आया फैसला मानने के लिए जनता को बाध्य किया जा सकता है . कुछ जागरूक वर्गों की कोशिश है कि सभी राजनीतिक दलों को भी इस फैसले पर अपनी राय बनाने को मजबूर किया जाए, उनसे सार्वजनिक मंचों से सवाल किये जाएँ और भारत के संविधान को बचाने की कोशिश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाये.
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Saturday, March 27, 2010

मुसलमानों के साथ इंसाफ,सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

शेष नारायण सिंह

गरीब और पिछड़े मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरियों के आरक्षण के बारे में अंतरिम आदेश देकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्साफ की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम उठाने के आंध्रप्रदेश सरकार के फैसले पर मंजूरी की मुहर लगा दी .एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को बहाल कर दिया है जिसे आन्ध्रप्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य से बनाया था कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण दिया जा सकेगा. बाद में हाई कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया था. हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कानूनी शक्ल दे दी है . मामला संविधान बेंच को भेज दिया गया है जहां इस बात की भी पक्की जांच हो जायेगी कि आन्ध्र प्रदेश सरकार का कानून विधिसम्मत है कि नहीं ..संविधान बेंच से पास हो जाने के बाद मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर कोई वैधानिक अड़चन नहीं रह जायेगी. फिर राज्य और केंद्र सरकारों को सामाजिक न्याय की दिशा में यह ज़रूरी क़दम उठाने के लिए केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति की ज़रुरत रहेगी .न्यायालयों का डर नहीं रह जाएगा क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट की नज़र से गुज़र जाने के बाद किसी भी कानून को निचली अदालतें खारिज नहीं कर सकतीं.

इस फैसले से मुसलमानों के इन्साफ के लिए संघर्ष कर रही जमातों को ताक़त मिल जायेगी. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए कुछ सीटें रिज़र्व करने का कानून बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल की है..बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं में मुसलमानों को १० प्रतिशत रिज़र्वेशन देने की पेशकश की थी. उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था.इस फैसले के बाद बुद्ध देव भट्टाचार्य को अपने फैसले को लागू करने के लिए ताक़त मिलेगी...इसके पहले भी केरल ,बिहार ,कर्नाटक और तमिलनाडु में पिछड़े मुसलमानों को रिज़र्वेशन की सुविधा उपलब्ध है .. आर एस एस की मानसिकता वाले बहुत सारे लोग यह कहते मिल जायेंगें कि संविधान में धार्मिक आरक्षण की बात को मना किया गया है . यह बात सिरे से ही खारिज कर देनी चाहिए. संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है. केरल में १९३६ से ही मुसलमानों को नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया था .उन दिनों इसे ट्रावन्कोर-कोचीन राज्य कहा जाता था .बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने भी ओ बी सी आरक्षण की व्यवस्था की थी जिसमें पिछड़े मुसलमानों को भी लाभ दिया जाता था . दरअसल बिहार में ओ बी सी रिज़र्वेशन में मुसलमानों के पिछड़े वर्ग की जातियों का बाकायदा नाम रहता था. बिहार में अंसारी, इदरीसी,डफाली,धोबी,नालबंद आदि को स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर रिज़र्वेशन का लाभ देकर गए थे.१९७७ में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्य मंत्री, देव राज उर्स ने भी मुस्लिम ओ बी सी को रिज़र्वेशन दे दिया था. देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में है लेकिन राज्य में अभी मुसलमानों के लिए किसी तरह का आरक्षण नहीं है . यह अजीब बात है कि राज्य के अब तक के नेताओं ने इस महत्व पूर्ण विषय पर को पहल नहीं की.

आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के आरक्षण का मामला जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में पेश हुआ तो अटार्नी जनरल गुलाम वाह्नावती और सीनियर एडवोकेट के पराशरण ने जिस तरह से बहस की, वह बहुत ही सही लाइन पर थी. . उन्होंने तर्क दिया कि जब हिन्दू पिछड़ी जातियों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है तो मुसलमानों को वह सुविधा न देकर सरकारें धार्मिक आधार पर पक्षपात कर रही हैं .. अदालत ने भी आरक्षण का विरोध करने वालों से पूछा कि सरकार के कानून बनाने के अधिकार को निजी पसंद या नापसंद के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती..
सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद केंद्र की यू पी ए सरकार पर भी रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का दबाव बढ़ जाएगा. कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था कि सरकार बनने पर मुसलमानों के लिए ओ बी सी के लिए रिज़र्व नौकरियों के कोटे में मुस्लिम पिछड़ों के लिए सब-कोटा का इंतज़ाम किया जाएगा. अब कांग्रेस से सवाल पूछने का टाइम आ गया कि वे अपने वायदे कब पूरे करने वाले हैं . दर असल मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में सीटें रिज़र्व करने की बात तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान की विचाराधीन थी जब महात्मा गाँधी, राम मनोहर लोहिया और बाबा साहेब अंबेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए सकारात्मक पहल को संविधान का स्थायी भाव बनाया था . लेकिन जब संविधान लिखा जाने लगा तो देश की सियासती तस्वीर बदल चुकी थी. मुल्क का बंटवारा हो चुका था और कांग्रेस के अन्दर मौजूद साम्प्रदायिक ताक़तों के एजेंट देश में मौजूद हर मुसलमान को अपमानित करने पर आमादा थे . महात्मा गाँधी की ह्त्या हो चुकी थी और जवाहर लाल नेहरू, लोहिया और बाबा साहेब अंबेडकर की हिम्मत नहीं पड़ी कि कांग्रेस के अन्दर के बहुमत से पंगा लें . लिहाज़ा दलित जातियों के लिए जो रिज़र्वेशन हुआ , उसमें से मुसलमानों को बाहर कर दिया गया . संविधान लागू होने के ६० साल बाद एक बार फिर ऐसा माहौल बना है कि राजनीतिक पार्टियां अगर चाहें तो सकारात्मक पहल कर सकती हैं और गरीब और पिछड़े मुसलमानों का वह हक उन्हें दे सकती हैं , जो उन्हें अब से ६० साल पहले ही मिल जाना चाहिए था.

Wednesday, December 2, 2009

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, इशरत जहां को न्याय की उम्मीद

शेष नारायण सिंह

गुजरात में मोदी की सरकार अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ भी करने में कोई संकोच नहीं कर रही है . मुंबई की एक लडकी, इशरत जहां को ,कुछ तथाकथित आतंकियों के साथ अहमदाबाद में जून २००५ में कथित मुठभेड़ में मार डाला गया था. . इशरत जहां के घर वाले पुलिस की इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी लड़की आतंकवादी है . मामला अदालतों में गया और सिविल सोसाइटी के कुछ लोगों ने उनकी मदद की और अब मामले के हर पहलू पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र है.. न्याय के उनके युद्ध के दौरान इशरत जहां की मां , शमीमा कौसर को कुछ राहत मिली जब गुजरात सरकार के न्यायिक अधिकारी, एस पी तमांग की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने साफ़ कह दिया कि इशरत जहां को फर्र्ज़ी मुठभेड़ में मारा गया था और उसमें उसी पुलिस अधिकारी, वंजारा का हाथ था जो कि इसी तरह के अन्य मामलों में शामिल पाया गया था. एस पी तमांग की रिपोर्ट ने कोई नयी जांच नहीं की थी, उन्होंने तो बस उपलब्ध सामग्री और पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के आधार पर सच्चाई को सामने ला दिया था . एस पी तमांग के एरेपोर्ट के बाद ,सार्वजनिक जीवन के कई क्षेत्रो में साम्प्रदायिकता के जमे होने की ख़बरें आयीं थीं. जहां तक गुजरात सरकार और उसकी पुलिस का सवाल है , पिछले कई वर्षों के मोदी राज में वहां तो साम्प्रदायिकता पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है . इशरत जहां के मामले में मीडिया के एक वर्ग की गैर जिम्मेदाराना सोच भी सामने आ गयी थी. ज़्यादातर टी वी चैनलों ने , इशरत के हत्यारे पुलिस वालों की बाईट लेकर दिन दिन भर खबर चलाई थी कि गुजरात पुलिस ने एक खूंखार महिला आतंकवादी और उसके साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया था .. बहरहाल इशरत जहां के फर्जी मुठभेड़ के बारे में जब एस पी तमांग की रिपोर्ट आई तो कुछ गंभीर किस्म के पत्रकारोंने अपनी गलती मानी और खेद प्रकट किया लेकिन जो गुरु लोग साम्प्रदायिकता के चश्मे से ही सच्चाई देखते हैं वे चुप रहे , सांस नहीं ली.. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया. और इशरत की याद को बेदाग़ बनाने की उसकी मां की मुहिम को फिर भारतीय लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था में विश्वास हो गया. इशरत की मां का आरोप है कि गुजरात हाई कोर्ट भी राज्य की पुलिस के संघ प्रेमी रुख को ही आगे बढाता है .हालांकि किसी कोर्ट के बारे में उनके इस आरोप को सही नहीं ठहराया जा सकता लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है . हुआ यह था कि जब एस पी तमांग की रिपोर्ट आई तो गुजरात हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी और कह दिया कि उस रिपोर्ट पर कोईभी कार्रवाई नहीं हो सकती थी. शमीमा कौसर ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार की और अब देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आ गया है कि गुजरात हाई कोर्ट में इशरत जहां केस के फर्जी मुठभेड़ से सम्बंधित सारे मामले रोक दिए जाएँ...इस स्टे के साथ ही मामले को जल्दी निपटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है . . जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस दीपक वर्मा की अदालत ने ७ दिसंबर को मामले की सुनवाई का हुक्म भी सुना दिया है .. शमीमा कौसर को इस बात से सख्त एतराज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद, गुजरात हाई कोर्ट मामले को रफा दफा करने के चक्कर में है..नरेन्द्र मोदी सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट में प्रार्थना की थी कि एस पी तमांग की रिपोर्ट गैर कानूनी है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए क्योंकि एस पी तमांग ने जो जांच की है वह उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है . गुजरात हाई कोर्ट ने ९ सितम्बर के दिन इस रिपोर्ट पर रोक लगा दी थी हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ शमीमा कौसर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जिस पर अब फैसला आया है . एस पी तमांग की रिपोर्ट में तार्किक तरीके से उसी सामग्री की जांच की गयी है जिसके आधार पर इशरत जहां के फर्जी मुठभेड़ मामले को पुलिस अफसरों की बहादुरी के तौर पर पेश किया जा रहा था. तमांग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि जिन अधिकारियों ने इशरत जहां को मार गिराया था उनको उम्मीद थी कि उनके उस कारनामे से मुख्य मंत्री नरेंद्र मोदी बहुत खुश हो जायेंगें और उन्हें कुछ इनाम -अकराम देंगें . अफसरों की यह सोच ही देश की लोकशाही पर सबसे बड़ा खतरा है . जिस राज में अधिकारी यह सोचने लगे कि किसी बेक़सूर को मार डालने से मुख्य मंत्री खुश होगा , वहां आदिम राज्य की व्यवस्था कायम मानी जायेगी. यह ऐसी हालत है जिस पर सभ्य समाज के हर वर्ग को गौर करना पड़ेगा वरना देश की आज़ादी पर मंडरा रहा खतरा बहुत ही बढ़ जाएगा और एक मुकाम ऐसा भी आ सकता है जब सही और न्यायप्रिय लोग कमज़ोर पड़ जायेंगें और मोदी टाईप लोग समाज के हर क्षेत्र में भारी पड़ जायेंगें.. ज़ाहिर है ऐसी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सभी जनवादी लोगों को तैयार रहना पड़ेगा. वरना मोदी के साथी कभी भी, किसी भी वक़्त महात्मा गाँधी की अगुवाई में हासिल की गयी आज़ादी को वोट के ज़रिये तानाशाही में बदल देंगें . ऐसा न हो सके इसके लिए जनमत को तो चौकन्ना रहना ही पड़ेगा , लोकत्रंत्र के चारों स्तंभों , न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया को भी हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा

Wednesday, August 12, 2009

पूरी दुनिया में है गांधी का सम्मान

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टï कर दिया है कि ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया जा सकता जिसके तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान करना अनिवार्य किया जा सके। माननीय न्यायालय ने यह टिप्पणी एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान की। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर प्रार्थना की थी कि उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री को चेताया जाय कि महात्मा गांधी का सम्मान किया जाना चाहिए।

मायावती की पार्टी में महात्मा गांधी की इज्जत करने की रिवाज नहीं है इसलिए पिछले दिनों उन्होंने महात्मा जी को नाटकबाज कह दिया था। उनकी इस बात का याचिका कर्ताओं ने बुरा माना और फरियाद लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि इस देश में और बाकी दुनिया में महात्मा गांधी का सम्मान इसलिए नहीं किया जाता कि उसके लिए कानून है या किसी कोर्ट का आदेश है। महात्मा जी का सम्मान करने वाले अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से उनका सम्मान करते हैं।

याचिका कर्ताओं की यह उम्मीद कि गांधी जी का सम्मान सभी करें, बेमतलब है। जिसके मन में उनके प्रति सम्मान का भाव होगा वह उनका सम्मान करेगा और जिसके मन में नहीं होगा, वह सम्मान नहीं करेगा। लाठी के जोर पर या भीख मांगकर सम्मान पाना बहुत बड़ा असम्मान है और इस बारे में सरकारी फरमान न जारी करके माननीय न्यायालय ने बहुत बड़ा और अच्छा काम किया है।

जहां तक महात्मा गांधी के सम्मान की बात है, पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक और भक्त फैले हुए हैं। महात्मा जी के सम्मान का आलम तो यह है कि वे जाति, धर्म, संप्रदाय, देशकाल सबके परे समग्र विश्व में पूजे जाते हैं। वे किसी जाति विशेष के नेता नहीं हैं। हां यह भी सही है कि भारत में ही एक बड़ा वर्ग उनको सम्मान नहीं करता बल्कि नफरत करता है। इसी वर्ग और राजनीतिक विचारधारा के एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 1948 के दिन गोली मारकर महात्मा जी की हत्या कर दी थी। उसके वैचारिक साथी और कुछ साधारण लोग उस हत्यारे को सिरफिरा कहते हैं लेकिन महात्मा गांधी की हत्या किसी सिरफिरे का काम नहीं था।

वह उस वक्त की एक राजनीतिक विचारधारा के एक प्रमुख व्यक्ति का काम था। उनका हत्यारा कोई सड़क छाप व्यक्ति नहीं था, वह हिंदू महासभा का नेता था और 'अग्रणी' नाम के उनके अखबार का संपादक था। गांधी जी की हत्या के आरोप में उसके बहुत सारे साथी गिरफ्तार भी हुए थे। ज़ाहिर है कि गांधीजी की हत्या करने वाला व्यक्ति भी महात्मा गांधी का सम्मान नहीं करता था और उसके वे साथी भी जो आजादी मिलने में गांधी जी के योगदान को कमतर करके आंकते हैं। यह सारे लोग भी महात्मा गांधी का सम्मान नहीं करते। जिन लोगों ने 1920 से लेकर 1947 तक महात्मा गांधी को जेल की यात्राएं करवाईं, वे भी उनको सम्मान नहीं करते थे।

भारत के कम्युनिस्ट नेता भी महात्मा गांधी के खिलाफ थे। उनका आरोप था कि देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसे मजदूर और किसान वर्ग के हितों के खिलाफ इस्तेमाल करने में महात्मा गांधी का खास योगदान था। कम्युनिस्ट बिरादरी भी महात्मा गांधी के सम्मान से परहेज करती थी। जमींदारों और देशी राजाओं ने भी गांधी जी को नफरत की नजर से ही देखा था, अपनी ज़मींदारी छिनने के लिए वे उन्हें ही जिम्मेदार मानते थे। इसलिए यह उम्मीद करना कि सभी लोग महात्मा जी की इज्जत करेंगे, बेमानी है। लेकिन एक बात और भी सच है, वह यह कि महात्मा गांधी से नफरत करने वाली सभी जमातें बाद में उनकी प्रशंसक बन गईं। जो कम्युनिस्ट हमेशा कहते रहते थे कि महात्मा गांधी ने एक जनांदोलन को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया था, वही अब उनकी विचारधारा की तारीफ करने के बहाने ढूंढते पाये जाते हैं। अब उन्हें महात्मा गांधी की सांप्रदायिक सदभाव संबंधी सोच में सदगुण नजर आने लगे है।

आर.एस.एस. के ज्यादातर विचारक महात्मा गांधी के विरोधी रहे थे लेकिन 1980 में बीजेपी ने गांधीवादी समाजवाद के सिद्घांत का प्रतिपादन करके इस बात को ऐलानिया स्वीकार कर लिया कि महात्मा गांधी का सम्मान किया जाना चाहिए। जिन अंग्रेजों ने महात्मा जी को उनके जीवनकाल में अपमान की नजर से देखा, उनको जेल में बंद किया, टे्रन से बाहर फेंका उन्हीं के वंशज अब दक्षिण अफ्रीका और इंगलैंड के हर शहर में उनकी मूर्तियां लगवाते फिर रहे हैं। यह सब कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह किसी व्यक्ति का सम्मान करे। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सम्मान किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश भी दे देना चाहिए कि भविष्य में भी कोई सरकार यह कानून न बनाए जिसके तहत किसी का सम्मान करना अनिवार्य कर दिया जाय क्योंकि इस बात का खतरा बना हुआ है कि उत्तरप्रदेश में जनता के पैसे बन रही मूर्तियों की इज्जत करने के लिए कोई नियम न बन जाय।

बहरहाल मायावती के नाटकबाज कहने से महात्मा गांधी का सम्मान कम नहीं होता, नाथूराम गोडसे के गोली मारने से महात्मा गांधी का सम्मान कम नहीं होता और चर्चिल के नंगा फकीर कहने से महात्मा गांधी का सम्मान कम नहीं होता। गांधी जो को जिसने भी अपमानित किया, पता नहीं गुमनामी के किए गढढे में होगा लेकिन महात्मा गांधी की शान पूरी दुनिया में बनी हुई है, उनको सम्मान भीख में नहीं मिला और न ही किसी ने लाठी के जोर पर महात्मा गांधी को सम्मानित करवाया।

जहां तक कानून बनाकर जबरदस्ती सम्मान उगाहने की बात है, उसके बारे में कुछ लोगों का जिक्र करना सही होगा। हिटलर, सद्दाम हुसैन, किम इल सुंग, फ्रांको, च्यांग काई शेक आदि कुछ ऐसा राजनेता हैं जिन्होंने कानून और आतंक के जरिए अपना सम्मान करवाने की कोशिश की लेकिन इनकी ताकत कम होते ही जनता ने इनकी औकात बता दी। सद्दाम हुसैन की मूर्तिंयों पर तो इराकी जनता को जूते बरसाते पूरी दुनिया ने देखा है। ठीक यही हाल अन्य तानाशाहों का भी हुआ था जिन्होंने अपनी ही मूर्तियां देश के कोने कोने में बनवाई थीं और लोगों को मजबूर किया था कि उनका सम्मान करें। जहां तक महात्मा गांधी का सवाल है, उनके जीवन काल में उनकी कोई मूर्ति नहीं बनी थी लेकिन आज दुनिया के हर प्रमुख शहर में उनकी मूर्तियां हैं और लोग उन्हें सम्मान करते हैं। मायावती के नाटकबाज कहने से महात्मा गांधी की महानता में कोई कमी नहीं आती। गांधी जी के प्रशंसकों को इतिहास की न्याय क्षमता पर भरोसा करके शांत बैठे रहना चाहिए। उनके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आएगी।