शेष नारायण सिंह
बाबरी मस्जिद के विध्वंस के सत्रह साल पूरे हो गए. . इन सत्रह वर्षो में अपनी योजना के अनुसार हिन्दुववादी राजनीतिक ताक़तों ने सत्ता के हर तरह के सुख का आनंद ले लिया. पहले वी पी सिंह की कठपुतली सरकार बनवाई, फिर पी वी नरसिंह राव को सत्ता में बने रहने दिया, हालांकि संघ की इतनी ताक़त थी कि जब चाहते उसे ज़मींदोज़ कर सकते थे लेकिन नरसिंह राव, संघ का ही कम कर रहे थे इसलिए उन्हें बना रहने दिया.. बाद में अटल बिहारी वाजपेयी को गद्दी पर बैठाकर आर एस एस ने भारतीय गणतंत्र की संस्थाओं को ढहाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया. शिक्षा के भगवाकरण का काम मुरली मनोहर जोशी को सौंपा और अन्य भरोसे के बन्दों को सही जगह पर लगा दिया . योजना यह थी कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और भ्रष्टाचार से मुक्ति जैसे कार्यों के ज़रिये जनता को अपने पक्ष में रखा जाएगा जिससे वह बार बार वोट देकर आर एस एस की पार्टी को सत्तासीन करती रहे . इसी सोच के तहत गुजरात की राज्य सरकार चलाने का मंसूबा बनाया गया था जो लगभग योजना के अनुसार चल रही है और किसी भी बहस में जब नरेन्द्र मोदी की साम्प्रादायिक राजनीति का सवाल उठाने की कोशिश की जाती है तो संघी चिन्तक और पत्रकार साफ़ कह देते हैं कि जनता ने मोदी को वोट देकर जिताया है और उन्हें अपनी राजनीतिक यानी हिन्दुत्ववादी योजना को लागू करने का अधिकार दिया है . आर एस एस वालों ने केंद्र सरकार के लिये भी ऐसा ही कुछ सोचा था लेकिन बात उलट गयी. केंद्र सरकार में सक्रिय बी जे पी वाले भ्रष्टाचार की उन बुलंदियों पर पंहुच गए जहां तक उनके पहले के कांग्रेसियों की जाने की हिम्मत नहीं पडी थी . बी जे पी अध्यक्ष , को टी वी के परदे पर घूस के रूपये झटकते पूरे देश ने देखा, मुंबई के एक धन्धेबाज़ भाजपाई ने तो ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिसमें बोफोर्स की ६५ करोड़ की घूस की रक़म होटल के बैरे को दी जाने वाली टिप जैसी लगने लगी. दिल्ली में सत्ता के गलियारों में अक्सर चर्चा सुनी जाती थी कि तत्कालीन प्रधान मंत्री के एक दामादनुमा रिश्तेदार ने तो २० करोड़ के नीचे की रक़म कभी बतौर बयाना भी नहीं पकड़ी.मतलब यह कि बी जे पी की अगुवाई वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भ्रष्टाचार की उदाहरण बन गयी और उसकी रिश्वत खोरी की कथाएं इतनी चलीं कि कांग्रेस के भ्रष्ट नेतागण महात्मा लगने लगे. कुल मिलाकर स्वच्छ और कुशल प्रशासन की आड़ में में संघी एजेंडा लागू करने के सपने हमेशा के लिए दफन हो गए. जैसा कि प्रकृति का नियम है कि काठ की हांडी एक बार से ज्यादा नहीं चढ़ सकती, इसलिए अब हिन्दुत्व को हिन्दू धर्मं बताकर सत्ता हड़पने की कोशिश ख़त्म हो चुकी है लेकिन किसी और राजनीतिक कार्यक्रम के अभाव में फिर से हिंदुत्व को जिंदा करने की कोशिश शुरू हो गयी है . नागपुर के सर्वाच्च अधिकारी ने इस आशय का नारा दे दिया है लेकिन इस बार खेल थोडा बदला हुआ है . अबकी मुसलमानों को भी साथ लेने की बात की जा रही है . मुसलमानों के धार्मिक नेताओं के दरवाज़े पर फेरी लगाई जा रही है और बताया जा रहा है कि भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों के पूर्वज हिन्दू थे... बाबरी मस्जिद की राजनीति के बाद अवाम की ऑंखें बहुत सारे मामलों में खुल गयी थीं . एक तो यही कि धर्म के नाम पर पैसा बटोरने वाला कभी भी ईमानदार नहीं रह सकता. आर एस एस का तो बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि राममंदिर के नाम पर किये गए आन्दोलन का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए करने वाले लोग धोखेबाज़ होते हैं . मुसलमानों में भी कुछ महत्वाकांक्षी लोग आगे आ गए थे . बाबरी मस्जिद की हिफाज़त के आन्दोलन में शामिल बहुत सारे मुस्लिम नेता ३-४ साल के अन्दर ही बहुत मालदार हो गए थे. कुछ लोग केंद्र और राज्यों में मंत्री बने और कुछ लोग राजदूत वगैरह बन गए. गरज यह कि जनता को अब सब कुछ मालूम पड़ चुका है और ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पर राजनीति करके धोखा देने वालों को वह बख्शने वाली नहीं है .. पिछले २३ वर्षों की राजनीति का यह एक बड़ा सबक रहेगा अगर जनता यह मान ले धर्म की बात करने वालों से धर्म की बात तो की जायेगी लेकिन अगर वे राजनीति की बात करने लगेंगें तो उनसे उसी तरह का बर्ताव किया जाएगा जिस तरह उत्तर प्रदेश की जनता ने बी जे पी से करना शुरू कर दिया है . अगर धर्मनिरपेक्षता की बहस को कुछ देर के लिए भूल भी जाएँ तो बाबरी मस्जिद के नाम पर धंधा करने वालों का जो हस्र हुआ उसे देख कर शायद भविष्य में शातिर से शातिर ठग भी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की हिम्मत नहीं करेगा. उस राजनीति में शामिल नेताओं ने पैसा-कौड़ी तो चाहे जितना बना लिया हो लेकिन उनकी विश्वसनीयता शून्य के आसपास ही मंडराती रहती है . शायद इसीलिए इस बार आर एस एस के मुखिया के बयानों में कुछ ट्विस्ट है . आजकल वे कहते पाए जा रहे हैं कि राममंदिर के लिए संतसमाज के आन्दोलन को वे समर्थन देंगें..यानी उन्हें भी इस बात का अंदाज़ लग गया है कि धर्म के नाम पर राजनीति करके सत्ता नहीं मिलने वाली है .बाबरी मस्जिद के खिलाफ जब आर एस एस ने आन्दोलन शुरू किया था तो सूचना की क्रान्ति नहीं आई थी . बहुत सारी बातें ऐसी भी लोगों ने सच मान ली थीं जो कि वास्तव में झूठ थीं लेकिन किसी मकसद को हासिल करने के लिए निहित स्वार्थ के लोग फैला रहे थे .अब ऐसा नहीं है . किसी भी नेता के लिए झूठ बोलकर पार पाना मुश्किल है क्योंकि चौबीसों घंटे चलने वाले न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं होने देंगें . इसलिए ऐसा लगता है कि अब धार्मिक आधार पर राजनीतिक लाभ के लिए, आम आदमी को उकसाना उतना आसान नहीं होगा, जितना बाबरी मस्जिद के विध्वंस के पहले था
Thursday, December 10, 2009
लिब्रहान रिपोर्ट जैसी ही रही उस पर लोकसभा में बहस
शेष नारायण सिंह
लोक सभा में लिब्रहान कमीशन की जांच के नतीजों पर नियम १९३ के तहत दो दिन की चर्चा हुई. . लोक सभा के इतिहास में यह चर्चा उन चर्चाओं में गिनी जायेगी जिनका स्तर बहुत ही निम्नकोटि का था. .. लोकसभा के सदस्यों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर वे चाहें तो बहस का स्तर रसातल तक ले जा सकते हैं .. इस बार उन्होंने अपनी इस योग्यता का विधिवत परिचय दिया. ज़्यादातर नेता इस तर्ज में भाषण देते रहे जैसे कोई चुनाव होने वाला हो . बहस के दौरान बहुत सारी बातें ऐसी हुईं जिन्हें प्रहसन और विद्रूप की श्रेणी में रखा जा सकता है. कुछ अभद्र टिप्पणियाँ भी की गयीं. . उत्तर प्रदेश के सांसद बेनी प्रसाद वर्मा ने जब अपनी असंसदीय भाषा वाली टिप्पणी की तो बहुत ही मगन दिख रहे थे.. बी जे पी को लगा कि नागपुर की ताज़ा फरमाइश के हिसाब से हिंदुत्व के आधार पर समाज के ध्रुवीकरण का यह अच्छा मौक़ा है . शायद इसीलिये उसके नेता कल्पनालोक के तर्क देते पाए गए. पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह होमवर्क करके क्लास में आये बच्चे की तरह उत्साहित थे तो सुषमा स्वराज ने बाबरी विध्वंस के लिए आये लोगों की भीड़ को जन आन्दोलन कह डाला और उसके नेता लाल कृष्ण अडवाणी को जननायक कह दिया. ताज़ा इतिहास में भारत ने दो जननायक देखे हैं. एक तो महात्मा गाँधी और दूसरे जयप्रकाश नारायण . दोनों ने ही सत्ता को हमेशा अपने से दूर रखा और जन मानस में आज भी उनकी चावी ऐसे व्यक्ति की है जो सत्ता कामी नहीं था. . अब उनकी श्रेणी में अडवाणी को रखने की कोशिश की जा रही है जिन्हें बी जे पी ने पिछले चुनाव में एक सत्तालोभी व्यक्ति के रूप में पेश करके पूरे देश में प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार का अभिनय करवाया और अब आर एस एस वाले उन्हें विपक्ष के नेता पद से भी हटा रहे हैं और वे छोड़ने को तैयार नहीं हैं ..उनकी छवि सत्ता के एक लोभी व्यक्ति की है .. अगर अडवाणी जननायक हैं तो मायावती , लालू यादव,जयललिता जैसे लोग भी उसी श्रेणी में आयेंगें . अब जनता को तय करना हो कि जिस बहस में इस तरह की काल्पनिक बातें कही गयी हों उसे क्या कहा जाएगा. . जहां तक कांग्रेस का सवाल है,लगता है उसने बहस को गंभीरता से नहीं लिया.जगदम्बिका पाल, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोगों को उतार कर बहस की गंभीरता को कांग्रेस ने बहुत ही हल्का कर दिया..
लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट पर ही तरह तरह सवाल पूछे जा रहे हैं और उसके सार्वजनिक होने के बाद एक अलग बहस शुरू हो गयी है. सवाल पूछे जा रहे हैं कि जनता का नौ करोड़ रूपया और करीब सत्रह साल का वक़्त बरबाद करने के बाद जो जानकारी न्यायमूर्ति लिब्रहान ने इकठ्ठा की है उसमें नया क्या है? जो कुछ भी वे इकठ्ठा कर के लाये हैं वह जागरूक लोगों को पहले से ही मालूम था. उन्होंने बहुत सारे लोगों को अयोध्या में मौजूद बाबरी मस्जिद, जिसे संघ वाले विवादित ढांचा कहते हैं, के विध्वंस में शामिल बताया है . लेकिन जो कुछ भी उन्होंने पता लगाया है ,उसका इस्तेमाल ज़िम्मेदार लोगों पर मुक़दमा चलाने में नहीं किया जा सकता. अगर उनकी जांच के आधार पर किसी के ऊपर मुक़दमा चलाना हो तो , नए सिरे से जांच करनी पड़ेगी . इसका मतलब यह हुआ कि फिर से एफ आई आर लिखी जायेगी, विवेचना होगी और अगर कोई अपराध पाया जाएगा तो आरोप पत्र दाखिल किये जायेंगें और अदालत में मुक़दमा चलेगा. सी बी आई के प्रवक्ता से जब पूछा गया कि न्यायमूर्ति लिब्रहान ने जो जानकारी इकठ्ठा की है , क्या उसका इस्तेमाल सबूत के रूप में किया जा सकता है. सी बी आई के प्रवक्ता ने साफ़ कहा कि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है .अगर किसी गवाह ने जांच आयोग के सामने बयान दिया है तो उसकी उतनी भी मान्यता नहीं है जितनी कि एक मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की होती है. आयोग के सामने दिए गए बयान से कोई भी गवाह मुकर सकता है और उसका कुछ नहीं बनाया बिगाड़ा जा सकता.. सवाल उठता है कि अगर किसी जांच की इतनी कीमत भी नहीं कि उसका इस्तेमाल आरोपित व्यक्ति को दण्डित करने के लिए किया जा सके ,तो उसकी ज़रुरत क्या है.इंदिरा गाँधी की इमरजेंसी की ज्यादतियों की जांच के लिए बने शाह कमीशन ,मुंबई दंगों के लिए बनाए गए श्रीकृष्ण कमीशन, गुजरात के नानावती कमीशन, महात्मा गाँधी की याद में बनी संस्थाओं की जांच के लिए बने कुदाल कमीशन, सिखों पर हुए अत्याचार के लिए बने रंग नाथ मिश्र आयोग आदि कुछ ऐसे आयोग हैं जो १९५२ के एक्ट के आधार पर बने थे और उनसे कोई फायेदा नहीं हुआ.
.सभी जानकार मानते हैं कि कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी एक्ट १९५२ के आधार पर बने आयोग के नतीजों के पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती.. यहाँ यह समझ लेना ज़रूरी है कि न्यायिक जांच आयोग का गठन इस एक्ट के अनुसार नहीं होता, वह अलग मामला है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ,आर सी लाहोटी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस तरह के कमीशन का कोई महत्व नहीं है . किसी भी जज को १९५२ के इस एक्ट के तहत बनाए जाने वाले कमीशन की अध्यक्षता का काम स्वीकार ही नहीं करना चाहिए. न्यायमूर्ति लाहोटी ने कहा है कि इस एक्ट के हिसाब से जांच आयोग बैठाकर सरकारें बहुत ही कूटनीतिक तरीके से मामले को टाल देती हैं . . उनका कहना है कि अगर इन् आयोगों की जांच को प्रभावकारी बनाना है तो संविधान में संशोधन करके उस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए.. किसी ज्वलंत मसले पर शुरू हुई बहस की गर्मी से बचने के लिए सरकारें इसका बार बार इस्तेमाल कर चुकी हैं .
कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी एक्ट १९५२ लागू होने के पहले कोई भी सार्वजनिक जांच पब्लिक सर्विस इन्क्वायारीज़ एक्ट , 1850 के तहत की जाती थी . इस लिए १९५२ में संसद में एक बिल लाकर यह कानून बनाया गया. लेकिन इस से कोई फायेदा नहीं हुआ. क्योंकि इस एक्ट में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से अपनी धारा ८ बी की बिना पर यह कमीशन केवल गवाह या सरकारी दस्तावेज़ तलब कर सकता है . बाकी कुछ नहीं कर सकता .. इसलिए समाज के प्रबुद्ध वर्ग से यह मांग बार बार उठ रही है कि कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी एक्ट १९५२ को रद्द कर देना चाहिए .क्योंकि इसका इस्तेमाल सरकारें किसी बड़े मसले से लोगों का ध्यान बंटाने के लिए ही करती हैं . लेकिन अगर इसे रद्द नहीं करना है तो इसे कुछ तो ताक़त दे दी जानी चाहिए. जैसा कि न्यायमूर्ति आर सी लाहोटी ने बताया है कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाता इस एक्ट का कोई लाभ नहीं है. .
लोक सभा में लिब्रहान कमीशन की जांच के नतीजों पर नियम १९३ के तहत दो दिन की चर्चा हुई. . लोक सभा के इतिहास में यह चर्चा उन चर्चाओं में गिनी जायेगी जिनका स्तर बहुत ही निम्नकोटि का था. .. लोकसभा के सदस्यों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर वे चाहें तो बहस का स्तर रसातल तक ले जा सकते हैं .. इस बार उन्होंने अपनी इस योग्यता का विधिवत परिचय दिया. ज़्यादातर नेता इस तर्ज में भाषण देते रहे जैसे कोई चुनाव होने वाला हो . बहस के दौरान बहुत सारी बातें ऐसी हुईं जिन्हें प्रहसन और विद्रूप की श्रेणी में रखा जा सकता है. कुछ अभद्र टिप्पणियाँ भी की गयीं. . उत्तर प्रदेश के सांसद बेनी प्रसाद वर्मा ने जब अपनी असंसदीय भाषा वाली टिप्पणी की तो बहुत ही मगन दिख रहे थे.. बी जे पी को लगा कि नागपुर की ताज़ा फरमाइश के हिसाब से हिंदुत्व के आधार पर समाज के ध्रुवीकरण का यह अच्छा मौक़ा है . शायद इसीलिये उसके नेता कल्पनालोक के तर्क देते पाए गए. पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह होमवर्क करके क्लास में आये बच्चे की तरह उत्साहित थे तो सुषमा स्वराज ने बाबरी विध्वंस के लिए आये लोगों की भीड़ को जन आन्दोलन कह डाला और उसके नेता लाल कृष्ण अडवाणी को जननायक कह दिया. ताज़ा इतिहास में भारत ने दो जननायक देखे हैं. एक तो महात्मा गाँधी और दूसरे जयप्रकाश नारायण . दोनों ने ही सत्ता को हमेशा अपने से दूर रखा और जन मानस में आज भी उनकी चावी ऐसे व्यक्ति की है जो सत्ता कामी नहीं था. . अब उनकी श्रेणी में अडवाणी को रखने की कोशिश की जा रही है जिन्हें बी जे पी ने पिछले चुनाव में एक सत्तालोभी व्यक्ति के रूप में पेश करके पूरे देश में प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार का अभिनय करवाया और अब आर एस एस वाले उन्हें विपक्ष के नेता पद से भी हटा रहे हैं और वे छोड़ने को तैयार नहीं हैं ..उनकी छवि सत्ता के एक लोभी व्यक्ति की है .. अगर अडवाणी जननायक हैं तो मायावती , लालू यादव,जयललिता जैसे लोग भी उसी श्रेणी में आयेंगें . अब जनता को तय करना हो कि जिस बहस में इस तरह की काल्पनिक बातें कही गयी हों उसे क्या कहा जाएगा. . जहां तक कांग्रेस का सवाल है,लगता है उसने बहस को गंभीरता से नहीं लिया.जगदम्बिका पाल, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोगों को उतार कर बहस की गंभीरता को कांग्रेस ने बहुत ही हल्का कर दिया..
लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट पर ही तरह तरह सवाल पूछे जा रहे हैं और उसके सार्वजनिक होने के बाद एक अलग बहस शुरू हो गयी है. सवाल पूछे जा रहे हैं कि जनता का नौ करोड़ रूपया और करीब सत्रह साल का वक़्त बरबाद करने के बाद जो जानकारी न्यायमूर्ति लिब्रहान ने इकठ्ठा की है उसमें नया क्या है? जो कुछ भी वे इकठ्ठा कर के लाये हैं वह जागरूक लोगों को पहले से ही मालूम था. उन्होंने बहुत सारे लोगों को अयोध्या में मौजूद बाबरी मस्जिद, जिसे संघ वाले विवादित ढांचा कहते हैं, के विध्वंस में शामिल बताया है . लेकिन जो कुछ भी उन्होंने पता लगाया है ,उसका इस्तेमाल ज़िम्मेदार लोगों पर मुक़दमा चलाने में नहीं किया जा सकता. अगर उनकी जांच के आधार पर किसी के ऊपर मुक़दमा चलाना हो तो , नए सिरे से जांच करनी पड़ेगी . इसका मतलब यह हुआ कि फिर से एफ आई आर लिखी जायेगी, विवेचना होगी और अगर कोई अपराध पाया जाएगा तो आरोप पत्र दाखिल किये जायेंगें और अदालत में मुक़दमा चलेगा. सी बी आई के प्रवक्ता से जब पूछा गया कि न्यायमूर्ति लिब्रहान ने जो जानकारी इकठ्ठा की है , क्या उसका इस्तेमाल सबूत के रूप में किया जा सकता है. सी बी आई के प्रवक्ता ने साफ़ कहा कि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है .अगर किसी गवाह ने जांच आयोग के सामने बयान दिया है तो उसकी उतनी भी मान्यता नहीं है जितनी कि एक मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की होती है. आयोग के सामने दिए गए बयान से कोई भी गवाह मुकर सकता है और उसका कुछ नहीं बनाया बिगाड़ा जा सकता.. सवाल उठता है कि अगर किसी जांच की इतनी कीमत भी नहीं कि उसका इस्तेमाल आरोपित व्यक्ति को दण्डित करने के लिए किया जा सके ,तो उसकी ज़रुरत क्या है.इंदिरा गाँधी की इमरजेंसी की ज्यादतियों की जांच के लिए बने शाह कमीशन ,मुंबई दंगों के लिए बनाए गए श्रीकृष्ण कमीशन, गुजरात के नानावती कमीशन, महात्मा गाँधी की याद में बनी संस्थाओं की जांच के लिए बने कुदाल कमीशन, सिखों पर हुए अत्याचार के लिए बने रंग नाथ मिश्र आयोग आदि कुछ ऐसे आयोग हैं जो १९५२ के एक्ट के आधार पर बने थे और उनसे कोई फायेदा नहीं हुआ.
.सभी जानकार मानते हैं कि कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी एक्ट १९५२ के आधार पर बने आयोग के नतीजों के पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती.. यहाँ यह समझ लेना ज़रूरी है कि न्यायिक जांच आयोग का गठन इस एक्ट के अनुसार नहीं होता, वह अलग मामला है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ,आर सी लाहोटी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस तरह के कमीशन का कोई महत्व नहीं है . किसी भी जज को १९५२ के इस एक्ट के तहत बनाए जाने वाले कमीशन की अध्यक्षता का काम स्वीकार ही नहीं करना चाहिए. न्यायमूर्ति लाहोटी ने कहा है कि इस एक्ट के हिसाब से जांच आयोग बैठाकर सरकारें बहुत ही कूटनीतिक तरीके से मामले को टाल देती हैं . . उनका कहना है कि अगर इन् आयोगों की जांच को प्रभावकारी बनाना है तो संविधान में संशोधन करके उस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए.. किसी ज्वलंत मसले पर शुरू हुई बहस की गर्मी से बचने के लिए सरकारें इसका बार बार इस्तेमाल कर चुकी हैं .
कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी एक्ट १९५२ लागू होने के पहले कोई भी सार्वजनिक जांच पब्लिक सर्विस इन्क्वायारीज़ एक्ट , 1850 के तहत की जाती थी . इस लिए १९५२ में संसद में एक बिल लाकर यह कानून बनाया गया. लेकिन इस से कोई फायेदा नहीं हुआ. क्योंकि इस एक्ट में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से अपनी धारा ८ बी की बिना पर यह कमीशन केवल गवाह या सरकारी दस्तावेज़ तलब कर सकता है . बाकी कुछ नहीं कर सकता .. इसलिए समाज के प्रबुद्ध वर्ग से यह मांग बार बार उठ रही है कि कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी एक्ट १९५२ को रद्द कर देना चाहिए .क्योंकि इसका इस्तेमाल सरकारें किसी बड़े मसले से लोगों का ध्यान बंटाने के लिए ही करती हैं . लेकिन अगर इसे रद्द नहीं करना है तो इसे कुछ तो ताक़त दे दी जानी चाहिए. जैसा कि न्यायमूर्ति आर सी लाहोटी ने बताया है कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाता इस एक्ट का कोई लाभ नहीं है. .
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