Monday, April 1, 2013

रिटायर होने के बाद भी इन्साफ के लिए लड़ते हैं जस्टिस मार्कंडेय काटजू



शेष नारायण सिंह


  प्रेस काउन्सिल के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने १९९३ के मुंबई धमाकों के आभियुक्त संजय दत्त और जेबुन्निसा की सज़ा को माफ करवाने के लिए राष्ट्रपति और महाराष्ट्र के राज्यपाल से अपील करने का फैसला कर लिया है . आज जब उनको बताया गया कि संजय दत्त ने कहा है कि वे कोई माफी नहीं मांगने जा रहे हैं और वे निर्धारित समय पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार समर्पण कर देगें और देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें जो सज़ा दी है उसे भुगत कर ही बाहर आयेगें ,तो जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कहा कि उनकी योजना पर संजय दत्त के इस बयान से कोई फर्क नहीं पडेगा क्योंकि वे संजय दत्त के प्रतिनिधि के रूप में नहीं जा रहे हैं . वे अपनी तरफ से सज़ा को माफ करवाने के लिए अपील करेगें .उन्होंने कहा कि संजय दत्त और जेबुन्निसा का मामला ऐसा है जिसमें उन दोनों की सज़ा को माफ किया जाना चाहिए . जस्टिस काटजू का विरोध बीजेपी और आर एस एस से जुड़े संगठन और उन  संगठनों से सहानुभूति रखने वाले लोग पूरे जोर शोर से कर रहे हैं . एक टी वी बहस में जनता पार्टी के अध्यक्ष ,डॉ सुब्रमण्यम  स्वामी ने बहुत  ही ज़ोरदार तरीके से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें  लिखा है कि किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने का एक ही आधार बनता है कि  सजा को माफ करने से कोई सार्वजनिक हित का काम होगा . संजय  दत्त को माफी देने से किसी भी सार्वजनिक हित के काम के होने की कोई संभावना नहीं है  इसलिए उनको माफी नहीं दी जानी चाहिए . लेकिन जस्टिस मार्कंडेय काटजू का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद ७२ और १६१ में लिखा है कि किसी भी सज़ा पाए हुए व्यक्ति को राष्ट्रपति और राज्यपाल माफी दे  सकते हैं . उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों ही अनुच्छेदों में कहीं नहीं लिखा है कि माफी का आधार क्या होगा . उन्होंने कहा कि माफी देने के हज़ारों आधार हो सकते हैं . यह तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है .  सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों में यह उल्लेख अवश्य है कि सार्वजनिक हित का कोई मुद्दा होना चाहिए लेकिन ऐसे कई फैसले हैं जिनमें यह भी लिखा है कि सार्वजनिक हित के अलावा और भी मुद्दों पर सज़ा को  माफ किया जा सकता है . कम से कम संविधान तो  इसके लिए कोई भी शर्त नहीं निर्धारित करता . जहां तक सुप्रीम कोर्ट  के  किसी फैसले की बात है ,किसी भी फैसले के बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमा देने के अधिकारों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया  है .

जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कहा है कि संजय दत्त की माफी की अपील करने के पहले उन्होने  संजय दत्त से कोई बात नहीं की है . उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दो बातें  लिखी हैं . एक तो यह कि संजय दत्त पर आतंक के किसी भी अपराध में शामिल होने के सबूत नहीं  हैं . अदालत ने यह भी कहा है कि उन्होने यह हथियार अपने परिवार की रक्षा के लिए रखे थे .और दूसरा यह कि संजय दत्त ने अपने पास ऐसे हथियार रखे जो उनको नहीं रखना  चाहिए था . उसकी सज़ा उन्हें  मिल चुकी है . वे १८ महीने जेल में रहकर आये हैं और जेल से आने के बाद भी कई साल तक अपने आपको संभलाने में लगे रहे . इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें छोड़ दिया  गया है . जस्टिस काटजू की अपील यह  है कि मानवीय आधार पर संजय दत्त और जेबुन्निसा की सजा को माफ किया जाना चाहिए. . इसलिए उन्होने  यह अपील की  है . जब जस्टिस काटजू को याद दिलाया गया कि ए के ५६ जैसे हथियारों से परिवार की रक्षा की बात समझ में नही आती  तो उन्होंने कहा कि  सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखी बातों पर वे बहस नहीं करना चाहते , न उनको करना चाहिए .   उन्होंने यह भी साफ़ किया कि वे  किसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत माफी की बात  नहीं कर रहे हैं वे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के उस अधिकार की बात कर रहे हैं  जो उन्हें संविधान की ओर से मिला हुआ है .
जेबुन्निसा काजी के केस में भी जस्टिस  मार्कंडेय काटजू को मेरिट नज़र आती है .उन्होंने कहा कि उनके बारे में हुए फैसले को पढ़ने के बाद वे इस नतीजे पर पंहुचे हैं कि  जेबुन्निसा को भी माफी मिलनी चाहिए .उनको सज़ा केवल इस बात पर मिली है कि उनके पास से ऐसे हथियार मिले हैं जिनको रखना गैर कानूनी है .उनकी बेटी का कहना है कि वे लोग अबू सलेम को इलाके के एक प्रापर्टी डीलर के रूप में जानते थे और जब वह कोई सामान रख कर चला गया और बाद में पता चला कि वे हथियार थे तो उनकी माँ का क्या कसूर है . पड़ोसी का सामान कौन  नहीं रखता . उनकी माँ को मालूम ही नहीं था कि  उस बैग में क्या रखा था. जस्टिस काटजू का  कहना है कि जेबुन्निसा ने इस बात का कभी खंडन नहीं किया कि उनके यहाँ सामान नहीं  मिला. उनकी राय  में जेबुन्निसा को शुरुआती स्तर पर ही बेनिफिट आफ डाउट मिलना चाहिए था .लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अब उनको माफी दी जानी चाहिए. वे बहुत बीमार हैं . उनकी किडनी का आपरेशन हुआ है .उनको हर छः महीने  बाद जांच करवानी पड़ती है . जस्टिस काटजू को डर है कि वे बाकी सज़ा काट ही नहीं पायेगीं. वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा १२५ में लिखा है कि वे साज़िश के मुख्य आरोप में दोषी नहीं  पायी गयी हैं .

जस्टिस काटजू को इन्साफ की लड़ाई में शामिल होने का शौक़ है . इसके अलावा वे कभी भी सच्चाई को बयान करने में संकोच नहीं करते. पिछले दिनों कुछ टी वी पत्रकारों को कम बौद्धिक स्तर का व्यक्ति बताकर टी वी उन्होंने पत्रकारिता के मठाधीशों को नाराज़ कर दिया था .उनके इस बयान के बाद तूफ़ान मच गया . टी वी न्यूज़ के अपनी ताक़त दिखाना शुरू कर दिया . उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा . पत्रकार बिरादरी में मार्कंडेय काटजू को घटिया आदमी बताने का फैशन चलाने की कोशिश शुरू हो गयी. अधिकतम लोगों तक अपनी पंहुच की ताक़त के बल पर टी वी चैनलों के कुछ स्वनामधन्य न्यूज़ रीडरों ने तूफ़ान खड़ा कर दिया . लेकिन मार्कंडेय काटजू ने अपनी बात को सही ठहराने का सिलसिला जारी रखा. हर संभव मंच पर उन्होंने अपनी बात कही. जब एक टी वी चैनल की महिला एंकर ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया तो उन्होंने फ़ौरन अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया . उन एंकर को टेलीफोन करके बताया कि वे उनके बयान को सही तरीके से उद्धरित नहीं कर रही हैं . टी वी चैनल की नामी एंकर साहिबा कह रही थीं कि मार्कंडेय काटजू ने अधिकतर पत्रकारों को अशिक्षित कहा है . काटजू ने उनको फोन करके बताया कि आप गलत बोल रही हैं . करण थापर के साथ हुए इंटरव्यू में मैंने कुछ पत्रकारों को "पूअर इंटेलेक्चुअल लेवल " वाला कहा है . उन्होंने  आग्रह किया कि मेरी आलोचना अवश्य कीजिये लेकिन कृपया मेरी बात को सही तरीके से कोट तो कीजिये . झूठ के आधार पर कोई डिस्कशन संभव नहीं है .

उसके बाद देश के सबसे सम्मानित अंग्रेज़ी अखबार ने जस्टिस मार्कंडेय काटजू के स्पष्टीकरण को प्रमुखता से छापा  और टी वी पत्रकारों के " पूअर इंटेलेक्चुअल लेवल " के विषय पर सार्थक बहस शुरू कर दी  .लेकिन जस्टिस काटजू अपनी बात पर डटे रहे और बहुत सारे टी वी न्यूज़  वालों सार्वजनिक रूप से तो नहीं लेकिन निजी बातचीत में बार बार स्वीकार किया कि काटजू की बात में दम है . मार्कंडेय काटजू  सफल रहे और बहुत सारे लोगों की कोशिश के बाद भी  मीडिया को उनके खिलाफ नहीं खड़ा किया जा  सका. वे आज भी मीडिया के प्रिय है . देश के सबसे बड़े अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल के प्रमुख तो उन्हने अक्सर अपने यहाँ सम्मान के साथ  बुलाते हैं और उनकी बात को प्रमुखता  देते हैं .
जस्टिस काटजू का परिवार पिछले सौ साल से भी अधिक समय से इलाहाबाद हाई कोर्ट और  वहाँ की न्याय परंपरा का हिस्सा रहा है . उनके पिता ,जस्टिस एस एन काटजू इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं. मार्कंडेय काटजू के दादा डॉ कैलाश नाथ काटजू आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे और केंद्र सरकार  में कानून और रक्षा विभाग के मंत्री भी रह चुके थे. वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे. खुद मार्कंडेय काटजू अंग्रेज़ी,
हिन्दीसंस्कृत उर्दूइतिहास ,दर्शनशास्त्र ,समाजशास्त्र जैसे विषयों के अधिकारी विद्वान् हैं . १९६८ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एल एल बी परीक्षा में उन्होंने टाप किया था . इलाहाबाद के हाई कोर्ट में ४५ साल की उम्र में ही जज बन गए थे. मद्रास और दिल्ली हाई कोर्टों में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं.बहुत सारी किताबों के लेखक हैं और अपनी बात को बिना किसी संकोच के बिना किसी हर्ष विषाद के कह देने की कला में निष्णात हैं . उन्होंने ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में वह बयान दिया था जिसमे उस महान संस्था में काम करने वालों की कठोर आलोचना की गई थी.

बहरहाल उन्होंने संजय दत्त और जेबुन्निसा को मिली सज़ा को माफ कराने का अभियान शुरू करके एक विबाद को फिर जन्म दे दिया है . यह देखन दिलचस्प होगा कि  उनका अभियान क्या रंग लाता है .

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